भारत में पारिवारिक कानून विभिन्न मुद्दों जैसे कि तलाक, विवाह, विरासत और उत्तराधिकार से संबंधित हैं। भारत में पारिवारिक कानूनों के तहत सबसे कठिन और जटिल कानूनी मामलों में से एक संयुक्त परिवार की संपत्ति के विभाजन से संबंधित है।
विभाजन का अर्थ
‘पार्टीशन’ शब्द का अर्थ है किसी चीज को अलग-अलग हिस्सों में बाँटना या अलग करना। संपत्ति के विभाजन का मतलब संयुक्त मालिकों के बीच संपत्ति का एक विभाजन है जो संपत्ति का सह-स्वामित्व रखता है और इसे उनके बीच विभाजित करता है।
कानून के तहत विभाजन का मतलब अदालत के आदेश के माध्यम से किसी भी वास्तविक संपत्ति को विभाजित करना या अलग करना या किसी समवर्ती संपत्ति को उन हिस्सों में विभाजित करना है जो अलग हो गए हैं और उनमें से प्रत्येक संपत्ति के मालिकों के आनुपातिक भाग का प्रतिनिधित्व करता है।
पैतृक पारिवारिक संपत्ति के मामले में संपत्ति का विभाजन आम बात है, जब परिवार के कई सदस्यों की संयुक्त संपत्ति में हिस्सेदारी होती है। विभाजन परिवार के सदस्यों को अपने हिस्से का दावा करने और उस संपत्ति को विभाजित करने की अनुमति देता है जो पहले समग्र रूप से एक थी।
पारिवारिक संपत्ति विभाजन से संबंधित कानून
भारत में पैतृक संपत्ति विभाजन या विभाजन से संबंधित कानूनों को व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों के तहत निपटाया जाता है।
पारिवारिक संपत्ति का विभाजन 2 तरीकों से हो सकता है-
1. द हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956(एक हिंदू संयुक्त परिवार में विभाजन के मामले में) हिंदू अविभाजित परिवार [HUF] और
2. संपत्ति का हिंदू विभाजन अधिनियम 1892Partition Suit कौन कर सकता है?
कोई भी व्यक्ति जिसके पास संपत्ति में हिस्सा है यानि कानूनी वारिस जिसके पास संपत्ति में एक आकस्मिक या निहित स्वार्थ है। विचाराधीन संपत्ति का कोई भी या सभी सह-स्वामी partition suit दाखिल कर सकते हैं।
यहां तक कि अगर कई वारिस हैं और उनमें से सभी इस तरह के विभाजन सूट में भाग लेने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि सभी उत्तराधिकारियों को भाग लेने की आवश्यकता है। उनमें से कोई एक भी विभाजन सूट दाखिल कर सकता है।
Partition Suit दायर करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि पार्टीशन सूट दाखिल करने के लिए कोई अनिवार्य नियम या उपनियम नहीं है, जिसमें कहा गया हो कि किसी के पास साबित करने के लिए या विभाजन मुकदमा दायर करने के लिए हाथ में दस्तावेज होने चाहिए। यहां तक कि अगर किसी पार्टी के पास प्रासंगिक दस्तावेज नहीं हैं, तो भी उसके पास विभाजन सूट दाखिल करने का पूरा अधिकार है।
पार्टी जो इस तरह के विभाजन सूट दायर करते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि partition suit दाखिल करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों को रखें –
1. मूल शीर्षक विलेख की प्रति
2. संपत्ति का विवरण
3. कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, यदि कोई हो
4. उप-पंजीयक द्वारा किया गया संपत्ति मूल्यांकन
5. कोई अन्य सहायक दस्तावेज
विभाजन सूट की प्रक्रिया
भारत में partition suit दाखिल करने के लिए एक प्रक्रिया है जिसका पालन करना आवश्यक है। यदि ऐसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, तो ऐसी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने की विफलता के कारण इस आधार पर मुकदमा खारिज किया जा सकता है कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।
भारत में partition suit में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाता है –
1. मुकदमा दायर करना : एक सामान्य व्यक्ति की भाषा में एक शिकायत या आरोप है जो जो न्यायालय में किए जाते हैं। उन्हें टाइप किया जाता है और अदालत द्वारा निर्धारित प्रारूप में मुद्रित किया जाता है। प्रासंगिक विवरण जैसे- Court कोर्ट का नाम, सूट के लिए पार्टियों का नाम, पार्टियों का पता, ऐसी शिकायत की प्रकृति आदि का उल्लेख किया जाना चाहिए।
2. न्यायालय शुक्ल का भुगतान : उचित न्यायालय शुल्क का भुगतान वादी के साथ किया जाना है। एक विभाजन सूट में न्यायालय शुल्क प्रत्येक मामले में और राज्य अदालत के कानूनों के अनुसार भिन्न होता है।
3. कोर्ट की सुनवाई : उपरोक्त सभी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अदालत “सुनवाई” के लिए एक तारीख तय करेगी। ऐसी तारीख पर अदालत सूट का सुनवाई करेगी और यह तय करेगी कि उसमें आगे बढ़ने की योग्यता है या नहीं। न्यायालय की योग्यता और विवेक के आधार पर न्यायालय या तो सूट को अनुमति देगी या सूट को अस्वीकार करेगी।
सुनवाई के दिन ही यदि अदालत को लगता है कि मामले में योग्यता है, तो वह विपरीत पक्ष को नोटिस करेगा और उन्हें अदालत में अगली तारीख पर उपस्थित होने के लिए कहेगा, जो अदालत द्वारा तय की गई है।
इस बीच वादी को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता होती है – उसे कोर्ट फीस की उचित राशि जमा करनी होती हैअदालत में वाद की उचित प्रतियां दर्ज करें।
याद रखें- प्रत्येक प्रतिवादी के लिए 2 प्रतियों को प्रस्तुत करना होगा जो कि स्पीड पोस्ट द्वारा और एक साधारण पोस्ट द्वारा किया जाएगा।
4. लिखित बयान दर्ज करना : नोटिस प्राप्त होने पर न्यायालय में प्रतिवादी को उपस्थित होने की आवश्यकता होती है और इस बीच उसे अपना लिखित बयान भी दर्ज कराना होता है। इस तरह का लिखित बयान वादी के लिए एक जवाब है और दूसरे शब्दों में विपक्षी पार्टी का बचाव कहा जा सकता है।
इस तरह के लिखित बयान को नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर दायर किया जाएगा जिसे 90 दिनों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है [केवल अगर अदालत अनुमति देती है]। इस तरह के लिखित बयान से स्पष्ट रूप से वादी में लगाए गए झूठे आरोपों का खंडन किया जाएगा। ऐसा कोई भी आरोप जिसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार नहीं किया गया है, स्वीकार किया जाएगा।
5. मुद्दों का निर्धारण – एक बार उपरोक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत कुछ मुद्दों को फ्रेम करती है, जिस पर मामले का विषय तय किया जाता है।
6. परीक्षा और जिरह : गवाहों और साक्ष्यों का परीक्षण और जिरह दोनों पक्षों द्वारा किया जाता है।
7. अंतिम सुनवाई : न्यायालय अंतिम सुनवाई के लिए बुलाता है और दोनों पक्षों को सुनता है। अंतिम सुनवाई के लिए तय दिन पर दोनों पक्ष बहस करेंगे और अपने विचार रखेंगे। इस तरह के तर्क कोर्ट द्वारा तय किए गए मुद्दों से सख्ती से संबंधित होंगे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत उस दिन या दूसरे दिन ‘फाइनल ऑर्डर’ देगी।
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